ट्रेनी डॉक्टर से दरिंदगी मामले में संजय रॉय को उम्रकैद, जज बोले- ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं

कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में दोषी सिविक वालंटियर संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश अनिर्बाण दास ने सजा सुनाई। सीबीआई के वकील ने फांसी की सजा की मांग की है। सीबीआई ने कहा कि सजा से समाज में विश्वास कायम होगा, क्योंकि इस कांड ने पूरे देश को हिला कर रखा है। परिवार के वकील की मांग, फांसी की जगह कुछ और सजा मिले। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 (दुष्कर्म), 66 (दुष्कर्म के बाद मौत) व 103 (1) (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है। मामले में एकमात्र मुख्य आरोपित रहे संजय को वारदात के 162 दिनों बाद व सियालदह कोर्ट में 59 दिनों तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद दोषी करार दिया गया। सीबीआई मामले की जांच कर रही थी। बता दें कि नौ अगस्त, 2024 को अस्पताल के सेमिनार हाल से महिला डाक्टर का शव बरामद हुआ था। अगले दिन संजय को गिरफ्तार किया गया था। मामले में 51 लोगों का बयान दर्ज किया गया।

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Author: Knn Media

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