



भैरूंदा (नसरुल्लागंज), आकाश कलमोर- दिनांक05/10/2024 को मुखबिर सूचना पर चार पहिया वाहन आयशर क्रमांक MP 09 GE 1474 सीहोर नाका भैरूंदा के पास पकड़कर चैक करने पर उसमे क्रूरता पूर्वक 14 गाय के केडे मिले जिनके पैर व मुहँ रस्सी से बंधे थे। जिनमे एक केडा मृत अवस्था में मिला था जिसका पीएम कराया गया। जिस पर से थाना भैरूंदा में अपराध क्र. 473/24 धारा 11 पशु कुरता निवारण अधि., 4,6,9 गोवंश प्रतिषेध अधि. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस कार्यवाही–
मौके की कार्यवाही एवं जप्ती के पश्चात पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला द्वारा प्रकरण की संवदेनशीलता को देखते हुए फरार आरोपीगण की तत्काल गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। अति. पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग एवं एसडीओपी दीपक कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी भैरुंदा घनश्याम दांगी द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई थीं टीम द्वारा दिनांक 03/12/24 को आरोपी वाहन मालिक बालकृष्ण चौहान पिता रामजीलाल चौहान निवासी हरनियाखेडी इंदौर व वाहन चालक बबलू बारूड पिता नानूराम निवासी हरनियाखेडी इंदौर को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश कर उप जेल भैरूंदा भेजा गया। आरोपीगण द्वारा गोवंश को क्रूरता पूर्वक गाडी मे भरकर लाभ अर्जित करने के लिये मवेशी मेलो मे बेचने एवं कटने के लिये ले जाया जाता था।
आरोपी वाहन मालिक बालकृष्ण चौहान पिता रामजीलाल चौहान निवासी हरनियाखेडी इंदौर के विरुद्ध विभिन्न थानो में आधा दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं एवं आरोपी बबलू बारुड के अपराधिक रिकार्ड की भी जानकारी प्राप्त की जा रही हैं। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक लोकेश सोलंकी, प्रधान आर. महेन्द्र आरक्षक पवन जाट, प्रायवेट चालक राहुल भगत की सराहनीय भूमिका रही।

Author: Knn Media
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