



डिण्डौरी, आरिफ रजा- मीडिया सेल प्रभारी श्री मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना समनापुर के अप0क्र0 535/2023 सत्र प्रकरण क्रमांक 75/2023 के आरोपी मिथलेश यादव पिता रामचरण यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम धनौली बंदरापानी टोला थाना समनापुर जिला डिण्डौरी को लोहे के सब्बल से सिर एवं शरीर में मारकर हत्या कारित करने के मामले में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा (अत्याचार निवारण) अधिनियम डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा आरोपी को धारा 498(ए) भादवि के अपराध के लिए 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड, धारा 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्ड, धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 07 वर्ष सश्रम कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड एवं धारा 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: धाराओं में 01 माह, 02 माह, 01 माह, 02 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मैं ग्राम आलौनी हर्राटोला अमरपुर का रहने वाला हूँ । मेरे तीन बच्चे है जिसमें बडी लडकी (मृतिका) ने ग्राम धनौली के मिथलेश यादव को पति बनाकर एक साथ रहती थी मेरी लडकी(मृतिका) मेरे यहाँ ग्राम धनौली आना जाना करती थी जो दामाद मिथलेश हमेशा मारपीट कर परेशान करने की बात बताती थी तो मैंने दामाद मिथलेश को कई बार लडकी को मारपीट नही करने और ठीक से रखने के लिए समझाया था दिन इतवार दिनाँक 05/11/23 को भी मिथलेश ने लडकी(मृतिका) के साथ मारपीट किया और थाने में उसके गुमने की रिपोर्ट लगा दिया था झगडा की खबर मुझे मिली तो खबर सुनकर मैं दिन बुधवार दिनाँक 08/11/23 को लडकी(मृतिका) को देखने धनौली आया तो लडकी(मृतिका) घर में नही मिली तब मैने मिथलेश से पूछताछ किया तो उसने बताया कि मृतिका इतवार के दिन से बगैर बताये कही चली गई है। लडकी(मृतिका) के गुमने की जाँच पडताल में पुलिस वाले धनौली आये तो मिथलेश से मेरे और गाँव वालो के सामने पूछताछ किये तो उसने बताया कि दिन इतवार को गाय चराने नही गया था इस कारण लड़की (मृतिका) गाय चराने नही जाने की बात को लेकर झगडा विवाद कर रही थी तो लड़की (मृतिका) को लाठी से सिर में मार दिया था जिससे लडकी(मृतिका) घर के सामने गिट्टी खदान में गिरकर बेहोश हो गई थी उसे उठाकर घर लाया तो वह खत्म हो गई तो उसकी लाश को घर के पास हाथीडोंगर के जंगल में हरदुल पेड के नीचे गढ्ढा खोदकर गाड देना बताया और लडकी(मृतिका) की लाश को हाथीडोंगर के जंगल में गडाया था उस जगह में ले जाकर दिखाया तब पुलिस वालो ने गढ्ढा से लडकी(मृतिका) की गडी लाश खुदवाकर बाहर निकलवाये लाश को देखा तो मेरी लडकी के सिर में, चेहरा में तथा शरीर में कई जगह घाव, चोंट दिखी मेरे दामाद मिथलेश ने मेरी लडकी (मृतिका) की बेरहमी से लाठी से उसके सिर,चेहरा एवं शरीर में जानलेवा चोंट पहुंचाकर हत्या कर उसकी लाश को गढ्ढे में गाड दिया था जिसकी रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही चाहता हूँ। उक्त मामले में थाना द्वारा रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना की गई। विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अ.जा./अ.ज.जा (अत्याचार निवारण) अधिनियम डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया।

Author: Knn Media
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