मध्य प्रदेश में बदल गए शराब बेचने के नियम, अब बिना POS मशीन के शराब नहीं मिलेगी

मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 17 धार्मिक शहरों में शराबबंदी की घोषणा की है। यह फैसला एक अप्रैल से लागू होगा और इसके तहत इन शहरों की 47 शराब दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी।

इन शहरों में उज्जैन, दतिया, पन्ना, मंडला, मुलताई, मंदसौर, मैहर, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा, चित्रकूट और अमरकंटक शामिल हैं। इसके अलावा, ग्राम पंचायत स्तर पर सलकनपुर माता मंदिर, बरमान कला, बर्मन खुर्द, कुंडलपुर और बांदकपुर में पांच किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की मौजूदा नीति जारी रहेगी।

इस फैसले से सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा, लेकिन सरकार ने इसकी भरपाई के लिए लाइसेंस फीस 20% बढ़ाने का फैसला किया है। इससे सरकार को अतिरिक्त 2,788 करोड़ रुपये मिलेंगे।

इसके अलावा, शराब की बिक्री पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने POS मशीनों को अनिवार्य कर दिया है। अगर कोई ठेकेदार बिना POS मशीन के शराब बेचता है, तो उसे 25 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

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Author: Knn Media

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