इंदौर कोर्ट का बड़ा फैसला: जबरन धर्मांतरण और खतना मामले में तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा

इंदौर की एक अदालत ने 8 साल के बच्चे के जबरन धर्मांतरण और खतना कराने के मामले में तीन आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। आरोपियों में बच्चे की मां और उसके प्रेमी शामिल हैं। मामला 2020 का है, जब बच्चे की मां ने अपने पति से अलग होकर अपने प्रेमी के साथ रहना शुरू किया। इसके बाद उसने अपने बेटे का जबरन धर्मांतरण कराया और उसका खतना भी कराया। बच्चे के पिता ने अदालत में मामला दर्ज कराया, जिस पर अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही, उन पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

Knn Media
Author: Knn Media

Media team

Share this post:

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल