



टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया गया है। अब 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जो अब तक 5 लाख रुपये था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा को 7 लाख रुपये कर दिया गया है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत अब 3 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपये तक के इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपये तक के आय पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख रुपये तक के आय पर 15 फीसदी, 12 से 15 लाख रुपये तक के आय पर 20 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा आय पर 30 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा।

Author: Knn Media
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